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राजस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे मध्यम व निम्न आयवर्ग वालें परिवारों से सम्बंधित विद्यार्थियों के लिए संचालित होने वाली मुख्‍यमंत्री उच्‍चशिक्षा छात्रवृत्ति योजना के द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों को सरकार एक हद तक आर्थिक सहारा देने का काम करती है। इस योजना से लाभान्वित होने पर छात्रों के शिक्षा खर्च में कमी आती है। सरकार की मदद से छात्रवर्ग नयी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की ओर आगे बढ़ता है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस योजना द्वारा प्राप्त राशि से उनकी पढ़ाई में अनिवार्य मदद हो जाती है।

योजना हेतु पात्रता:

सरकार की इस छात्रकल्याणकारी योजना का लाभ हर उस विद्यार्थी को मिल सकता है जो राजस्थान का मूल निवासी हो और जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रथम श्रेणी (60%) या इससे अधिक अंकों से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो साथ ही आगे की पढ़ाई किसी संस्थान से नियमित तौर पर कर रहा हो। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी पहले से किसी अन्य छात्रवृत्ति का फायदा न उठा रहा हो। सरकार द्वारा अल्प या निम्न आय वर्ग परिवारों (2.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष या इससे कम आय) से सम्बंधित छात्रों को इस योजना की सहायता से लाभ पहुंचाने का ध्येय है।

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा:

इस योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सालाना 5000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। विध्यार्ती जब तक राज्य के किसी संस्थान से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा हो तब तक अधिकतम पांच वर्षों तक यह छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। इस छात्रवृत्ति से लाभान्वित विद्यार्थी का शैक्षणिक प्रदर्शन उसकी आगे की कक्षाओं में भी बेहतरीन होना चाहिए। विद्यार्थी को हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए।

योजना का उद्देश्य:

राजस्थान सरकार की इस छात्रहित में समर्पित योजना का उद्देश्य अल्प आयवर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर उनमें आधुनिक ज्ञान की समझ को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देनी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब व माध्यम आय वर्ग परिवारों के युवाओं को यह भरोसा दिया गया है, कि उनकी उन्नति के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है।