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राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों को जल्द ही पेंशन देने जा रही है। किसानों के हितों को ध्यानगत रखकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मंशा है कि डेढ़ करोड़ लोगो को चिन्हित कर उन्हे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मृत्यु बीमा, अपंग होने पर क्लेम इत्यादि की सहायता प्रदान कि जाये, जिससे बहुत बड़ा कार्य मजदूरों के हित में हो सके।

किन मजदूरों को मिलेगा फायदा

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू कर दिया है। प्रदेश में असंगठित मजदूरों में करीब 25 लाख ऐसे मजदूर है जो सीधे निर्माण कार्यों से जुड़े है। इनके अलावा करीब सवा करोड़ ऐसे मजदूर है जो कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम लागू की है । सरकार ऐसे मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का कार्य भी कर रही है जो निर्माण कार्यों और कृषि से सीधे संबंध नही रखते और जिनकी आय पौने दो लाख रुपये वार्षिक से कम हो। इस वर्ग में घरों में नौकर, रिक्शा चालक, ट्रक चालक, खलाशी, कुली, दुकानों पर काम करने वाले, ठेकेदार की लेबर, कारीगर और ढाबों पर काम करने वाले मजदूर शामिल हैं।

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क्या मिलेगा मजदूर पेंशन योजना में

राजस्थान सरकार की मजदूर पेंशन योजना के अन्तर्गत मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूर के साठ साल के होने पर 1000 रुपये मासिक पेंशन, 3 लाख रुपयों का बीमा व बीमार होने पर 30 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन

मजदूर पेंशन योजना का फायदा लेने के लिए मजदूर को अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर एक शपथ पत्र देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता हैं। साथ ही जिन मजदूरों ने भामाशाह कार्ड में व्यवसाय के कॉलम में असंगठित मजदूर दर्ज किया है उसका रजिस्ट्रेशन कर पूरा डाटाबेस बन जाएगा।

6 लाख मजदूरों ने करवाया अब तर रजिस्ट्रेशन

मजदूर पेंशन योजना में अब तक पूरे प्रदेश के 6 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इन मजदूरों को कार्ड देने कार्य भी शुरु हो चुका है। राज्य सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय श्रमिक कल्याण मंडल का गठन भी किया है। राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यों से जुड़े  श्रमिकों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें 2 बच्चियों की शादी पर 50 हजार रुपये, 5 लाख का मृत्यु बीमा, अंग भंग होने पर 3 लाख, सामान्य मृत्यु पर 75 हजार रुपये, भवन निर्माण पर 50 हजार रुपये, प्रसूति के लिए 6 हजार रुपये, मेधावी बच्चों को 2 हजार से लेकर 30 हजार तक की छात्रवृति व गंभीर बीमारी पर एक लाख रुपये राज्य श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा देय है|