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अब से सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप आवेदन में आय प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति का पेन कार्ड व आधार कार्ड नंबर देना होगा। यह नियम स्कॉलरशिप योजना वर्ष 2017-18 पर लागू होगा। विभाग ने यह भी तय किया है कि एक लाख रूपए या इससे अधिक की स्कॉलरशिप के मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। इसके साथ ही 50 हजार रूपए या इससे अधिक की स्कॉलरशिप के मामलों में 5 प्रतिशत रेण्डम फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आवेदन में गारंटर के तौर पर तस्दीक करने वाले 2 व्यक्तियों को खुद का मोबाइल नंबर भी लिखना अनिवार्य होगा। बीपीएल केटेगिरी वाले आवेदकों पर पेन नंबर अनिवार्य नहीं होगा लेकिन आधार नंबर जरूरी होगा। गलत तरीके से छात्रवृति उठाने वाले विद्यार्थियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है।

गौरतलब है कि प्रदेश में साढ़े पांच लाख विद्यार्थी हर साल स्कॉलरशिप उठा रहे हैं। इसमें एसटी-एससी, ओबीसी और मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना के सामान्य विद्यार्थी शामिल हैं।

इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने बताया कि ‘हमारा मकसद है पात्र व्यक्ति को फायदा दिलाना और अपात्र को रोकना। पेन व आधार से अपात्र व्यक्ति का पता लगाया जा सकेगा। नई पॉलिसी में अपात्रों पर लगाम लग सकेगी। अपात्र आवेदकों से रिकवरी के लिए कलेक्टरों को पत्र लिखा जा चुका है और दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।’

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